कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
700 सपनों पर ‘फर्जी हस्ताक्षर’ की मार: बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ा शिक्षा घोटाला उजागर
Durg News: 27 साल के CISF जवान ने लगाई फांसी, शव के पास पेपर पर लिखा मिला भाई का नाम और नंबर
तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे PM मोदी? 17 फरवरी को मुंबई में इमैनुएल मैक्रों के साथ मीटिंग फिक्स
CG News: अब इस जिले में धर्मांतरित महिला के शव दफनाने पर मचा बवाल! परिवार ने किया घर वापसी का ऐलान, फोर्स तैनात
भारत-पाक मुकाबले से पहले उज्जैन में हवन-पूजन, टीम इंडिया की जीत के लिए 50 पुजारियों ने की विशेष प्रार्थना
Indian Student Death: अमेरिका में भारतीय छात्र का मिला शव, 6 दिन पहले हुआ था लापता
महाकाल जैसे दिखते हैं शिवपुर के बाबा स्वयंभू, महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु कर रहे पूजा
